करनालः डेढ़ साल से घर में नहीं है बिजली, बिल आया 1 करोड़ 45 लाख रुपये, टेंशन में परिवार

Karnal Electricity Bill 1 Crore
करनाल : Karnal Electricity Bill 1 Crore: हरियाणा के करनाल में एक परिवार ने दावा किया है कि उन्हें 1 करोड़ 45 लाख रुपए का बिजली का बिल मिला है जिसे देखने के बाद उनके होश फाख्ता हो गए हैं. वहीं बिजली विभाग ने भी माना है कि टाइपिंग की गलती के चलते परिवार को बिजली का ये मेगा बिल मिला है.
1.45 करोड़ रुपए का बिजली बिल : करनाल में बिजली निगम की गलती एक परिवार पर भारी पड़ गई. बकाया बिल पर कनेक्शन काटे जाने पर परिवार को अब 1.45 करोड़ का बिल थमा दिया गया है. गांव कुंजपुरा के परिवार का दावा है कि जब वे इसे ठीक करवाने के लिए निगम के ऑफिस पहुंचे तो अधिकारी ने उन्हें बिजली मंत्री अनिल विज के पास जाने की सलाह दे डाली. परिजनों के अनुसार नोटिस के बाद परिवार के मुखिया की हालत भी खराब हो गई है.
आरा मशीन लगाई थी : दरअसल करनाल के कुंजपुरा गांव के रहने वाले विनोद ने आरा मशीन लगाई हुई थी. 2014 में उसकी रीडिंग ज्यादा आ रही थी जिसके चलते उसने विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी थी. लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई. इसके चलते क्षमता से ज्यादा लोड होने के चलते विभाग के द्वारा उसके ऊपर ₹12000 का जुर्माना लगाया गया था जो विनोद ने उस समय भर दिया था. उसके बाद उसकी 21000 यूनिट का 1,20,000 का बिल फिर आ गया और विभाग ने कहा कि ये भी भरना पड़ेगा जबकि वह मीटर बदलने और चेक करने की मांग कर रहा था. उसके बाद विनोद ने कोर्ट में केस किया.
बिजली मंत्री से मिलने गए : परिवार के लड़के कमल का कहना है कि पिछले डेढ़ साल से उनकी घर में बिजली नहीं है. हमारा लास्ट बिल 1 लाख 30 हजार आया था जिसमें से मेरे पिता जी ने 90 हजार रुपये भर दिए थे. अब बिजली विभाग ने 1 करोड़ 45 लाख रुपये का और बिल भेज दिया है. इसके लिए पिता जी बिजली निगम के कार्यालय भी गए लेकिन कोई हल नही निकला, जिसके बाद अब पिता जी अम्बाला में बिजली मंत्री अनिल विज के पास गए हैं.
टाइपिंग एरर था : वही बिजली विभाग से अधिकारी तरुण जैन ने बताया कि निगम के कर्मचारी से टाइपिंग एरर के चलते 14 लाख 51 हजार 279 रुपये के बिल की जगह पर 1.45 करोड़ का अमाउंट लिखा गया है. उन्होंने बताया कि इस मीटर नम्बर का बिल 14 लाख 51 हजार 279 रुपये काफी लंबे समय से पेंडिंग है. इसको लेकर भी मामला पहले से कोर्ट में विचाराधीन है.